लखनऊ, 23 जनवरी 2026 (शुक्रवार)। UP Police Recruitment आयु सीमा को लेकर चल रहे भ्रम के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक बार फिर स्पष्ट निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा है कि निर्धारित आयु सीमा से बाहर किसी भी अभ्यर्थी को छूट नहीं दी जाएगी। इस स्पष्टीकरण के बाद उन अभ्यर्थियों की शंकाएं दूर हो गई हैं, जो अधिकतम आयु में अतिरिक्त राहत की उम्मीद लगाए हुए थे।
बोर्ड के अनुसार, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयु निर्धारण का आधार वही रहेगा, जो भर्ती नियमावली में स्पष्ट है। कई अभ्यर्थी आयु सीमा को लेकर बोर्ड कार्यालय पहुंच रहे थे और विशेष छूट की मांग कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में यह निर्देश जारी किया गया है।
UP Police Recruitment आयु सीमा: क्या कहता है नियम
भर्ती बोर्ड ने बताया कि जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित होती हैं, उसी वर्ष की 1 जुलाई को आयु की गणना का आधार माना जाएगा।
- पुरुष अभ्यर्थी: 1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो और अधिकतम 22 वर्ष से कम हो।
- महिला अभ्यर्थी: 1 जुलाई को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो और अधिकतम 25 वर्ष से कम हो।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान नियमावली के अनुसार है और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
अपवाद स्वरूप तीन वर्ष की छूट का उल्लेख
हालांकि, भर्ती बोर्ड ने यह भी बताया कि पूर्व में अपवाद स्वरूप एक बार तीन वर्ष की आयु छूट प्रदान की जा चुकी है। लेकिन यह छूट विशेष परिस्थिति में दी गई थी और इसे नियमित व्यवस्था नहीं माना जा सकता। इसलिए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में उसी के आधार पर और छूट की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।
अभ्यर्थियों के लिए संदेश
बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आयु सीमा से संबंधित नियमों को भली-भांति समझ लें और किसी भ्रम में न रहें। आयु से जुड़ी पात्रता पूरी न होने की स्थिति में आवेदन करना व्यर्थ होगा।
UP Police Recruitment आयु सीमा पर यह स्पष्टीकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और आयु पात्रता को लेकर असमंजस में थे।










