लखनऊ (Tue, 30 Sep 2025) – उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब मृतक के परिवार को Government Employee Dependent Job केवल उसी समूह में मिलेगी जिसमें उनके अभिभावक कार्यरत थे। पहले उच्च शैक्षणिक योग्यता होने पर उच्च समूह में नियुक्ति दी जाती थी, लेकिन नए नियमावली के अनुसार ऐसा नहीं होगा।
संशोधित नियमावली में क्या बदलाव?
कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि मृतक आश्रितों को केवल समूह “ग” और “घ” के पदों पर ही नियुक्त किया जाएगा। इसमें भी समूह “ग” के वे पद शामिल नहीं होंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परिधि में आते हैं या पहले आते थे और बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की परिधि में शामिल कर दिए गए हैं।
अब तक की प्रक्रिया
पहले मृतक आश्रित की उच्च शैक्षणिक योग्यता होने पर उन्हें उच्च समूह में नौकरी मिल जाती थी, चाहे उनके अभिभावक किसी निचले समूह में कार्यरत हों। नई नियमावली के अनुसार यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
प्रमुख उद्देश्य
इस संशोधन का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्टता लाना और मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को न्यायसंगत समूह में नौकरी देना है। साथ ही, UPPSC और अन्य चयन आयोगों के दायरे से बाहर पदों पर ही नियुक्ति देने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।
सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए यह नियमावली Government Employee Dependent Job की नियुक्तियों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करेगी।