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सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की बढ़ सकती है तारीख, NIOS के 18 माह के D.El.Ed अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका

On: November 6, 2026
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सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की बढ़ सकती है तारीख
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लखनऊ (Fri, 06 Nov 2026)। सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने NIOS के 18 माह के D.El.Ed पाठ्यक्रम को मान्यता देते हुए इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पात्र शिक्षकों को भर्ती में आवेदन का अवसर देने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने अभिषेक पाठक समेत 45 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने के लिए वेबसाइट और विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है।

क्या है NIOS के 18 माह के D.El.Ed का मामला?

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, वे 10 अगस्त 2017 तक सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक थे। उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से 1 अप्रैल 2019 से पहले 18 माह का D.El.Ed प्रशिक्षण पूरा किया था।

याचियों का कहना था कि उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता प्राप्त थी। इसके बावजूद सहायक अध्यापक भर्ती के विज्ञापन संख्या 5/2026 में उनकी योग्यता को स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें आवेदन करने से वंचित कर दिया गया।

इस मामले में अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में NIOS से D.El.Ed करने वाले शिक्षकों को नियुक्ति और पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाना चाहिए। इसमें राज्य सरकार के स्कूल भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष दलील दी कि NIOS से निर्धारित समयसीमा में D.El.Ed प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षकों की योग्यता को मान्यता दी जा चुकी है। ऐसे में उन्हें सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन से बाहर रखना उचित नहीं है।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर पात्र शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। कोर्ट के आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो निर्धारित योग्यता पूरी करने के बावजूद आवेदन नहीं कर सके थे।

7 नवंबर तक फॉर्म में बदलाव का विकल्प, बढ़ सकती है आवेदन की तारीख

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। हालांकि, अभ्यर्थियों के पास 7 नवंबर तक फॉर्म में बदलाव करने का विकल्प उपलब्ध है।

इसी स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को पात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का विकल्प भी खुला रखा गया है।

फिलहाल, पात्र अभ्यर्थियों की नजर संबंधित विभाग की सार्वजनिक सूचना पर रहेगी। कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया में NIOS के 18 माह के D.El.Ed प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को शामिल करने का रास्ता खुल सकता है।

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