नई दिल्ली/12 अक्टूबर 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति किए जाने की खबर सामने आई है। दी गई जानकारी के अनुसार, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और उत्तराखंड में राज्यपालों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में कुछ मौजूदा राज्यपालों को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अन्य राज्यों में नए नाम सामने आए हैं।
हालांकि, इन नियुक्तियों से संबंधित राष्ट्रपति सचिवालय की आधिकारिक अधिसूचना की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रस्तावित नियुक्तियों का विवरण इस प्रकार है।
6 राज्यों में नए राज्यपाल: किसे कहां मिली जिम्मेदारी?
दी गई जानकारी के मुताबिक, राज्यपालों की नियुक्तियों और स्थानांतरण का विवरण इस प्रकार है:
| राज्य | नियुक्ति के लिए बताया गया नाम |
|---|---|
| केरल | ओम प्रकाश माथुर |
| तमिलनाडु | राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर |
| ओडिशा | ब्रज मोहन राम |
| कर्नाटक | डॉ. सुधा यादव |
| उत्तराखंड | डॉ. ढाल सिंह बिसेन |
| सिक्किम | दुष्यंत गौतम |
इन नामों और पदों की पुष्टि संबंधित आधिकारिक अधिसूचना से की जानी चाहिए। विशेष रूप से ओडिशा के लिए ब्रज मोहन राम की नियुक्ति और अन्य नए नामों के संबंध में राष्ट्रपति सचिवालय की सूचना देखना जरूरी है।
सिक्किम से केरल और केरल से तमिलनाडु तक बदलाव
दी गई जानकारी के अनुसार, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु की जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात कही गई है।
यदि इन नियुक्तियों की आधिकारिक पुष्टि होती है, तो इससे संबंधित राज्यों में राजभवन की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।
राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि सामान्य रूप से उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष का होता है।
राज्यपाल की भूमिका राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण होती है। वह राज्य मंत्रिपरिषद, विधानसभा और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
महत्वपूर्ण सूचना: इस खबर में दिए गए छह राज्यों के नियुक्ति विवरण की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। प्रकाशन से पहले राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना से नामों, पदों और नियुक्तियों की पुष्टि अवश्य करें।













