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Jewar Airport Noida: निर्माण कार्य पर लगी रोक में ढील, बिल्डरों और प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत

On: September 1, 2025
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Jewar Airport Noida: निर्माण कार्य पर लगी रोक में ढील, बिल्डरों और प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत
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✍️ ब्यूरो रिपोर्ट ग्रेटर नोएडा: अगर आप जेवर एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी लेने या कोई निर्माण कार्य करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर राहत की सांस जैसी है। Jewar Airport Noida के 10 किलोमीटर के दायरे में निर्माण पर लगी अस्थायी रोक के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है।

अब यमुना प्राधिकरण क्षेत्र (YEIDA) में अनुमति प्राप्त भवन और परियोजनाएं बिना किसी अड़चन के विकसित की जा सकेंगी। इस निर्णय से रियल एस्टेट सेक्टर में आई रुकावट को बड़ी राहत मिली है।


✈️ नियम क्या कहता है?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन ने हाल ही में साफ किया कि एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से NOC लेना अनिवार्य होगा।

यह नियम न केवल ऊंची इमारतों पर लागू होगा, बल्कि पेड़ लगाने, जलाशय निर्माण या अन्य ऊँचाई प्रभावित ढांचों पर भी लागू होगा।

🧱 नोट: यह रोक अवैध और अनधिकृत निर्माण को नियंत्रित करने के लिए है, नियमित और स्वीकृत परियोजनाओं पर नहीं।


📌 प्रभावित क्षेत्र

इन प्रमुख क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर NOC अनिवार्य किया गया है:

  • जेवर
  • रबूपुरा
  • दनकौर
  • मिर्जापुर
  • सरोल
  • फलैदा बांगर
  • जहांगीरपुर

इन क्षेत्रों में ज़मीन की कीमतें पहले ही जेवर एयरपोर्ट की वजह से कई गुना बढ़ चुकी हैं। अब नियमों की स्पष्टता से बिल्डरों, डेवलपर्स और प्रॉपर्टी खरीदारों को भरोसा मिला है।

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🛑 अवैध निर्माण पर सख्ती

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL), जिला प्रशासन और YEIDA ने मिलकर यह फैसला लिया है कि:

  • बिना स्वीकृत नक्शे के किसी भी प्रकार का निर्माण गैरकानूनी माना जाएगा।
  • निर्माण की मंजूरी से पहले ऊंचाई मानकों और लोकेशन के आधार पर सुरक्षा निरीक्षण अनिवार्य होगा।

🗓️ यह निर्णय 9 जुलाई को हुई पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें सभी प्रमुख विभागों ने भाग लिया।


💼 बिल्डर्स और निवेशकों के लिए सुनहरा मौका?

“2023-30 के बीच यमुना सिटी की रियल एस्टेट वैल्यू में 1.5 गुना तक वृद्धि की संभावना है,”
स्वप्निल अनिल, स्पेशलिस्ट एडवायजरी, कॉलियर्स इंडिया

इस अनुमान से स्पष्ट है कि जेवर एयरपोर्ट के इर्द-गिर्द रियल एस्टेट मार्केट फिर से गर्माने वाला है।

परंतु ध्यान रहे — किसी भी तरह का निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना ज़रूरी है।


📍 निष्कर्ष: नियम सख्त हैं, लेकिन विकास के लिए दरवाज़ा खुला है

जेवर एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में Jewar Airport Noida से जुड़े नियमों की स्पष्टता अब विकास कार्यों को नई गति देने वाली है। अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाकर न केवल सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, बल्कि प्रोजेक्ट्स को कानूनी सुरक्षा भी दी गई है।

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