लखनऊ/28 सितंबर 2026: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी से जुड़े पात्र लोगों के लिए प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से पूरा करने की सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए संबंधित प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे आवेदन की शुरुआत के लिए हर बार तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, आवेदन के बाद राजस्व स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होती है।
EWS सर्टिफिकेट क्या होता है?
EWS यानी Economically Weaker Section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यह व्यवस्था उन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है जो निर्धारित शर्तों के अनुसार EWS श्रेणी में आते हैं और SC, ST या OBC के लिए आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं। केंद्र सरकार की सेवाओं में EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
EWS प्रमाणपत्र का इस्तेमाल सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और ऐसी योजनाओं में किया जा सकता है, जहां संबंधित नियमों के तहत EWS श्रेणी का लाभ उपलब्ध हो।
EWS प्रमाणपत्र के लिए कौन पात्र है?
EWS पात्रता केवल वार्षिक आय देखकर तय नहीं होती। आय के साथ परिवार की संपत्ति और जमीन से जुड़े निर्धारित मानदंड भी देखे जाते हैं।
केंद्रीय EWS मानदंड के अनुसार, संबंधित परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके साथ निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट या प्लॉट नहीं होना चाहिए। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती, प्रवेश या योजना में लागू EWS नियमों को जरूर देखना चाहिए।
जरूरी बात: EWS किसी अलग जाति या जातियों की सूची नहीं है। सामान्य वर्ग से संबंधित व्यक्ति भी निर्धारित आय एवं संपत्ति मानदंड पूरा करने पर पात्र हो सकता है। केवल किसी जाति का नाम EWS पात्रता तय नहीं करता।
EWS सर्टिफिकेट के क्या फायदे हैं?
EWS प्रमाणपत्र का सबसे प्रमुख इस्तेमाल आरक्षण संबंधी लाभ लेने में होता है। केंद्र सरकार की सीधी भर्ती में EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
इसके अलावा, अलग-अलग सरकारी भर्ती, शिक्षण संस्थान या आवासीय योजनाओं में EWS श्रेणी के लिए अलग प्रावधान हो सकते हैं। इसलिए किसी विशेष परीक्षा या योजना के आवेदन से पहले उसका आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना जरूरी है।
EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनवाएं?
उत्तर प्रदेश में आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है—
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up.gov.in पर जाएं।
- Citizen Login (e-Sathi) विकल्प पर जाएं।
- पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- यूजर आईडी और पासवर्ड से दोबारा Citizen Login करें।
- उपलब्ध सेवाओं में Income & Asset Certificate से संबंधित सेवा का चयन करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, पता, आय और संपत्ति संबंधी जानकारी सावधानी से भरें।
- पोर्टल पर मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी विवरण दोबारा जांच लें।
- यदि आवेदन के दौरान शुल्क निर्धारित हो तो पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से उसका भुगतान करें।
- आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाले आवेदन/रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखें। इसी के जरिए आगे आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन करने का मतलब यह नहीं है कि प्रमाणपत्र बिना किसी सत्यापन के तुरंत जारी हो जाएगा। आवेदन के बाद संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा दिए गए विवरण और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है। पात्रता पूरी होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
किन बातों का रखें ध्यान?
EWS सर्टिफिकेट बनवाते समय सबसे ज्यादा सावधानी आय और संपत्ति की सही जानकारी देने में बरतनी चाहिए। गलत जानकारी या गलत दस्तावेज लगाने पर आवेदन पर आपत्ति लग सकती है अथवा प्रमाणपत्र जारी होने में समस्या आ सकती है।
साथ ही, EWS प्रमाणपत्र की वैधता और जिस वित्तीय वर्ष/आय वर्ष से संबंधित प्रमाणपत्र मांगा गया है, उसे संबंधित नौकरी, परीक्षा या प्रवेश के नियमों के अनुसार जरूर जांच लें। अलग-अलग संस्थानों में प्रमाणपत्र की निर्धारित तारीख और प्रारूप की शर्तें अलग हो सकती हैं।
नोट: EWS की पात्रता और दस्तावेजों की अंतिम शर्त संबंधित सरकारी विभाग, भर्ती, प्रवेश या योजना के मौजूदा नियमों पर निर्भर कर सकती है। आवेदन करने से पहले संबंधित आधिकारिक अधिसूचना और उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान जानकारी अवश्य देखें।










