लखनऊ (Mon, 22 Sep 2025) – प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों के तहत उन वस्तुओं की सूची जारी की है, जिन पर Zero GST लागू रहेगा। यह कदम आम जनता के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि सूची में शामिल वस्तुएं सीधे रोजमर्रा की जरूरतों और बुनियादी उपभोग से जुड़ी हैं।
सरकार की नई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य पदार्थ, शैक्षिक सामग्री और कुछ आवश्यक सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और दरगाह द्वारा आपूर्ति किए गए प्रसाद पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इससे सरकार ने यह संदेश दिया है कि आवश्यक वस्तुओं पर कर का बोझ आम जनता पर नहीं डाला जाएगा।
शून्य जीएसटी वाली प्रमुख वस्तुएं
अधिसूचना के अनुसार, Zero GST वाली वस्तुओं में वे उत्पाद शामिल हैं जो सीधे आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यह राहतकारी कदम है। प्रमुख वस्तुएं इस प्रकार हैं:
- गेहूं, चावल और दालें – बिना पैकिंग और ब्रांड वाले अनाज और दालें
- ताजे फल और सब्जियां – कच्चे और प्राकृतिक रूप से बिकने वाले उत्पाद
- दूध – बिना पैकेट और बिना प्रोसेस किए
- अंडे और मीट – सीधे बिकने वाले, बिना प्रोसेसिंग
- किताबें – शैक्षिक किताबें और नोटबुक
- नमक – खाद्य नमक पूरी तरह से शून्य कर श्रेणी में
- हैंडमेड उत्पाद – जैसे टोकरी, रस्सी और पारंपरिक कुटीर उत्पाद
राहत और प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि इस सूची का सबसे बड़ा लाभ गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को मिलेगा। यदि ये वस्तुएं टैक्स के दायरे में आतीं तो महंगाई पर सीधा असर पड़ता। लेकिन सरकार ने इन्हें Zero GST में रखने से उपभोक्ताओं की जेब पर दबाव कम किया है।
शिक्षा क्षेत्र को भी राहत दी गई है। किताबों और नोटबुक पर शून्य जीएसटी से छात्रों और उनके अभिभावकों को लाभ मिलेगा। वहीं, कृषि उत्पादों पर टैक्स न होने से किसानों को परोक्ष रूप से फायदा होगा, क्योंकि उनके उत्पाद सीधे और सस्ते दाम पर ग्राहकों तक पहुंचेंगे।
प्रदेश सरकार ने यह भी घोषणा की है कि मंत्री और सांसद अब औचक निरीक्षण करेंगे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुविधा वास्तविक रूप से जनता तक पहुँच रही है।
इस कदम से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि सरकार जनहित और उपभोक्ता हितैषी नीति को गंभीरता से लागू कर रही है और आर्थिक राहत के साथ साथ समान्य नागरिकों और छोटे व्यापारियों के लिए कर प्रणाली को सरल बना रही है।