गोरखपुर/24 अक्टूबर 2026। रेलवे के आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें भी ऑनलाइन ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों की तरह वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा मिल सकेगी। रेलवे बोर्ड ने इस व्यवस्था को 27 अक्टूबर 2026 से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत रेल दुर्घटना या निर्धारित अप्रिय घटना में मृत्यु होने पर पात्र यात्री को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सकता है। स्थायी दिव्यांगता और अस्पताल में इलाज जैसी परिस्थितियों के लिए भी अलग-अलग बीमा राशि निर्धारित की गई है।
रेलवे यात्रा बीमा: 27 अक्टूबर से मिलेगी काउंटर टिकट पर सुविधा
अब तक ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को उपलब्ध वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा आरक्षण काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्रियों तक भी विस्तारित की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने 24 अक्टूबर को सभी क्षेत्रीय रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों (PCCM) को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है। आदेश में बताए गए मामले के संदर्भ में रेलवे आरक्षण प्रणाली में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी बीमा का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।
रेलवे बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को तकनीकी और परिचालन तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) इस सुविधा को आरक्षण प्रणाली से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं।
टिकट बुक करते समय चुनना होगा बीमा का विकल्प
नई व्यवस्था के तहत आरक्षित टिकट के लिए आवेदन भरते समय यात्री को बताना होगा कि वह वैकल्पिक यात्रा बीमा लेना चाहता है या नहीं। बीमा लेने के इच्छुक यात्रियों के लिए मोबाइल नंबर देना और प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा।
बीमा से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- बीमा का विकल्प: यात्री की इच्छा पर आधारित होगा।
- मोबाइल नंबर: बीमा सुविधा लेने के लिए देना जरूरी होगा।
- प्रीमियम भुगतान: डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।
- पॉलिसी का विवरण: यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
- लागू होने की तारीख: 27 अक्टूबर 2026, रेलवे बोर्ड के जारी निर्देशों के अनुसार।
यात्रियों को टिकट बुक करते समय बीमा संबंधी विकल्प ध्यान से चुनना चाहिए। यह सुविधा वैकल्पिक है, इसलिए केवल आरक्षित टिकट खरीदने से बीमा अपने आप लागू हो जाएगा, ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए।
रेल दुर्घटना में मृत्यु पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर
रेलवे की मौजूदा वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की निर्धारित शर्तों के तहत अलग-अलग परिस्थितियों में बीमा राशि तय की गई है। काउंटर टिकट के लिए लागू होने वाली पॉलिसी की अंतिम शर्तें भी ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा।
| दुर्घटना या नुकसान की स्थिति | निर्धारित बीमा राशि |
|---|---|
| मृत्यु | 10 लाख रुपये तक |
| स्थायी पूर्ण दिव्यांगता | 10 लाख रुपये तक |
| स्थायी आंशिक दिव्यांगता | 7.50 लाख रुपये तक |
| अस्पताल में भर्ती होने का खर्च | 2 लाख रुपये तक |
| पार्थिव शरीर को ले जाने का खर्च | 10,000 रुपये तक |
ये राशियां पॉलिसी की शर्तों और संबंधित घटना की पात्रता के अधीन हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर दुर्घटना में सभी यात्रियों को स्वतः पूरी बीमा राशि मिलेगी। भुगतान का निर्धारण नुकसान की प्रकृति और लागू बीमा नियमों के आधार पर होगा।
सभी श्रेणियों के आरक्षित टिकटों पर मिलेगा विकल्प
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह सुविधा आरक्षित टिकटों की सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी है। मौजूदा योजना में कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकटों के लिए भी बीमा का विकल्प निर्धारित शर्तों के तहत उपलब्ध है।
हालांकि, बच्चों के मामले में अलग नियम लागू होते हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों को बीमा कवर नहीं मिलता, जिनका टिकट बिना बर्थ या सीट के बुक किया गया हो। पांच से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लागू नियमों के अनुसार बीमा उपलब्ध हो सकता है।
इसलिए परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट बुक करते समय प्रत्येक यात्री की पात्रता और बीमा की शर्तों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
बीमा प्रीमियम कितना देना होगा?
IRCTC की ई-टिकट यात्रा बीमा योजना में 17 फरवरी 2024 से प्रीमियम सभी करों सहित 45 पैसे प्रति यात्री निर्धारित बताया गया है। हालांकि, आरक्षण काउंटरों पर लागू होने वाली अंतिम प्रीमियम राशि और भुगतान की प्रक्रिया को संबंधित आरक्षण प्रणाली में लागू प्रावधानों के अनुसार देखना होगा।
यात्रियों को सलाह है कि बीमा का विकल्प चुनने से पहले स्क्रीन या बुकिंग प्रक्रिया में प्रदर्शित प्रीमियम, पॉलिसी की शर्तें और कवरेज का विवरण ध्यान से पढ़ें।
रेलवे यात्रियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
भारत में बड़ी संख्या में लोग आज भी रेलवे स्टेशनों के आरक्षण काउंटरों से टिकट खरीदते हैं। ऐसे यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा उपलब्ध होने से ऑनलाइन और काउंटर टिकट बुकिंग के बीच इस सुविधा से जुड़ा अंतर कम हो सकता है।
हालांकि, बीमा का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब यात्री पात्रता की शर्तें पूरी करे, निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करे और संबंधित पॉलिसी के नियमों के अंतर्गत आने वाली घटना हो।
कुल मिलाकर, 27 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित यह व्यवस्था रेलवे काउंटरों से आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। टिकट बुक करते समय बीमा का विकल्प चुनने और पॉलिसी की शर्तों को समझने से यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान उपलब्ध सुरक्षा का बेहतर अंदाजा मिल सकेगा।










