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अब यूपी में बिजली कनेक्शन के नियम हुए सख्त: UPPCL की नई व्यवस्था से बढ़ी “Connection Cancellation” की टेंशन

On: November 6, 2025
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UPPCL की नई व्यवस्था से बढ़ी “Connection Cancellation” की टेंशन
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लखनऊ (Thu, 06 Nov 2025) – अगर आप उत्तर प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो अब एक चूक आपको फिर से पूरी प्रक्रिया दोहराने पर मजबूर कर सकती है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने चुपचाप एक नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत “Connection Cancellation” की नीति अब और कड़ी हो चुकी है।

H2: 21 दिन की उलटी गिनती और Connection Cancellation का खतरा

अब से, झटपट और निवेश मित्र पोर्टल पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन के बाद यदि कोई आपत्ति (Objection) लगती है, तो उसे 21 दिनों के भीतर दूर करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपका आवेदन स्वतः रद्द (Cancelled) हो जाएगा—यह नियम 14 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है।

यही वजह है कि सिर्फ लखनऊ में ही 4,500 से अधिक उपभोक्ता परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अब दोबारा आवेदन करना पड़ रहा है, वह भी दोबारा प्रोसेसिंग फीस जमा करके।

नियम लागू, न सूचना – उपभोक्ताओं में नाराज़गी

चौंकाने वाली बात ये है कि यह बदलाव किसी आधिकारिक घोषणा या जागरुकता अभियान के बिना लागू किया गया। नतीजा—उपभोक्ता और अभियंता दोनों ही असमंजस की स्थिति में हैं।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक वाणिज्यिक योगेश कुमार बताते हैं:

“अगर आवेदन के दौरान दस्तावेज अधूरे हों, तो आपत्ति लगाई जाती है। जिसे अब 21 दिन में निस्तारित करना होगा, वरना आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।”

क्यों बढ़ा Connection Cancellation का खतरा?

पहले आपत्ति लगने के बाद आवेदन लंबित (Pending) दिखाई देता रहता था। अभियंताओं को हर समीक्षा बैठक में यह जवाब देना पड़ता कि आवेदन क्यों पेंडिंग है। अब प्रक्रिया को सहज बनाने के नाम पर यूपीपीसीएल ने पेंडिंग के विकल्प को ही खत्म कर दिया है।

  • झटपट पोर्टल अपग्रेड किया गया है
  • अब आवेदन पेंडिंग नहीं रहेगा
  • 21 दिन में निस्तारण न होने पर Connection Cancellation हो जाएगी

UPPCL सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश भर में ऐसे मामलों की संख्या 10,000 से अधिक बताई जा रही है।

मोबाइल और ईमेल पर नज़र रखें, वरना फिर से करना होगा आवेदन

जो भी नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उन्हें अब अपने ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे जाने वाले नोटिफिकेशन्स का नियमित रूप से पालन करना होगा। एक बार 21 दिन की समय-सीमा बीतते ही:

  • आवेदन रद्द
  • दोबारा से पूरी प्रक्रिया
  • फिर से शुल्क जमा करना होगा

कब और क्यों लगती है आपत्ति?

बिजली कनेक्शन आवेदन के दौरान ये कुछ दस्तावेज अक्सर छूट जाते हैं:

  • भवन की रजिस्ट्री की कॉपी
  • शपथ पत्र
  • आधार कार्ड की प्रति
  • वाणिज्यिक कनेक्शन के मामलों में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी

जाँच अधिकारी (JE/SDO) द्वारा अपूर्ण दस्तावेज मिलने पर आपत्ति दर्ज कर दी जाती है, और यह जानकारी पोर्टल व मोबाइल पर भेज दी जाती है।

उपभोक्ताओं की नाराज़गी: “गुपचुप तरीका अपनाना गलत”

कई उपभोक्ता और विभाग में कार्यरत अभियंता इस नई व्यवस्था को अनुचित बता रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर जनता को पहले से बताया जाता तो इतने लोग परेशानी से बच जाते। यही नहीं, कुछ अभियंताओं ने भी माना कि उन्हें इस नियम की जानकारी एक नवंबर के बाद ही मिली।

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