लखनऊ, गुरुवार 06 नवंबर 2025 | उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। 13 अक्टूबर 2027 तक प्रदेश में खरीदे और पंजीकृत होने वाले सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। यह सुविधा यूपी के EV खरीदारों के लिए बड़ा प्रोत्साहन है, खासकर तब जब हाल के दिनों में फेस्टिव सीज़न में बड़ी संख्या में लोग ग्रीन व्हीकल्स की तरफ झुके हैं।
लेकिन, अगर आपने 14 अक्टूबर से 6 नवंबर 2025 के बीच ईवी वाहन खरीदा है और रोड टैक्स या पंजीकरण शुल्क जमा किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि आपको पूरा पैसा रिफंड (वापसी) मिलेगा। इसके लिए वाहन मालिकों को अपने क्षेत्र के एआरटीओ (ARTO) कार्यालय में एक साधारण आवेदन (application) करना होगा, जिसके बाद शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
सरकार द्वारा ऐसा कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके। औद्योगिक विकास विभाग ने पहले ही 17 अक्टूबर 2025 को ईवी विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 में संशोधन कर इसे लागू कर दिया था। अब परिवहन विभाग ने भी पोर्टल में बदलाव कर दिया है, ताकि बिना टैक्स और शुल्क के पंजीकरण ऑनलाइन भी सुगमता से हो सके।
ईवी खरीदारों के लिए नई सब्सिडी योजना – कितनी मिलेगी राहत?
EV Road Tax Exemption के साथ-साथ राज्य सरकार सब्सिडी भी दे रही है।
- दोपहिया (Two-Wheeler EV): ₹5,000 सब्सिडी
- चार पहिया (Four-Wheeler EV): ₹1,00,000 सब्सिडी
- ई-बस (E-Bus): ₹20,00,000 तक की सहायता
इस सब्सिडी के तहत आवश्यक शर्तों के साथ यह योजना 2027 तक जारी रहेगी। खरीदारों को सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो वाहन मालिक तय शर्तों के अनुसार सब्सिडी योग्य हैं, उनके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
क्यों देना पड़ा था टैक्स? सरकार ने बताया कारण
15 जुलाई 2024 को नीति में संशोधन से पहले, ईवी पर मिलने वाली छूट में अस्थायी रोक लग गई थी, जिसके चलते
- दोपहिया वाहनों पर ₹300
- चार पहिया वाहनों पर ₹600
- और 10 लाख तक के वाहनों पर 9% व उससे अधिक पर 11% रोड टैक्स लिया गया।
इस पॉलिसी अंतराल के असर को कम करने और खरीदारों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए अब सरकार ने टैक्स रिफंड का रास्ता साफ किया है।
कैसे मिलेगा आपका टैक्स वापस (Refund Process Explained)
- यूपी परिवहन विभाग की ई-वाहन टैक्स छूट अधिसूचना के आधार पर अपने क्षेत्र के ARTO कार्यालय जाएं।
- वाहन की RC, टैक्स जमा रसीद और ID प्रूफ साथ ले जाएं।
- निर्धारित काउंटर पर एक सरल आवेदन पत्र भरें।
- दस्तावेजों की जांच के बाद रिफंड आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बयान दिया — “यह निर्णय स्वच्छ, प्रदूषण-मुक्त परिवहन की दिशा में बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक नागरिक EV को अपनाएं, और टैक्स छूट व सब्सिडी उसका आधार बनें।”
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में EV Road Tax Exemption की यह नई व्यवस्था न केवल वाहन मालिकों को वित्तीय राहत देती है, बल्कि राज्य में हरित परिवहन के लक्ष्य को भी तेजी से आगे बढ़ाती है। अगर आपने हाल ही में टैक्स जमा किया है, तो जल्द से जल्द अपना रिफंड आवेदन करा लें।








