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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नई टेंडर प्रक्रिया तक जारी रहेंगी पासपोर्ट और वीजा सेवाएं, केंद्र को नहीं मिली राहत

On: July 20, 2026
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नई टेंडर प्रक्रिया तक जारी रहेंगी पासपोर्ट और वीजा सेवाएं
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नई दिल्ली/20 जुलाई 2026। विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से मिलने वाली पासपोर्ट और वीजा सेवाएं फिलहाल बिना किसी बाधा के जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा स्थित भारतीय मिशनों में कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेश मंत्रालय (MEA) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक अंतरिम व्यवस्था के जरिए सेवाओं का संचालन जारी रख सकते हैं, ताकि आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

रोजमर्रा की सेवाओं में किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद अदालत का मानना है कि नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित भारतीय मिशनों में रोजमर्रा की सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए।

पीठ ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों और वीजा आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सेवा की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है।

अंतरिम व्यवस्था करने की दी गई अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और विदेश मंत्रालय को यह अधिकार होगा कि वे सेवाएं जारी रखने के लिए उपयुक्त अंतरिम व्यवस्था करें। अदालत के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो ऐसे सफल L-1 बोलीदाताओं को भी अस्थायी रूप से जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो। इसके अलावा, दोनों संस्थाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य एजेंसी को भी यह जिम्मेदारी दे सकती हैं।

नई टेंडर प्रक्रिया के नतीजे तक ही रहेगा अंतरिम इंतजाम

शीर्ष अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि यह अंतरिम व्यवस्था केवल नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक के लिए होगी। इससे किसी भी पक्ष को भविष्य के लिए कोई विशेष अधिकार या कानूनी लाभ प्राप्त नहीं होगा। अंतिम निर्णय नए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) की प्रक्रिया और उसके परिणामों के आधार पर ही लिया जाएगा।

इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि विदेशों में भारतीय मिशनों के जरिए उपलब्ध पासपोर्ट और वीजा सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहें और नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक नागरिकों को आवश्यक सेवाओं के लिए किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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