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उत्तर प्रदेश में संपत्ति कर के बकायेदारों को बड़ी राहत, 15 अगस्त से लागू होगी OTS योजना

On: August 10, 2026
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उत्तर प्रदेश में संपत्ति कर के बकायेदारों को बड़ी राहत, 15 अगस्त से लागू होगी OTS योजना
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लखनऊ/10 अगस्त 2026: उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में लंबे समय से संपत्ति कर का बकाया जमा नहीं कर पाए लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश OTS योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत गृहकर, जलकर और सीवरकर के पुराने बकायेदारों को एकमुश्त समाधान का अवसर मिलेगा। नगर विकास मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर यह योजना प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू की जाएगी।

योजना के दायरे में प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे लंबे समय से लंबित कर बकाये के निस्तारण के साथ करदाताओं को भी आर्थिक राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेश OTS योजना 15 अगस्त से होगी लागू

राज्य सरकार के मुताबिक एकमुश्त समाधान योजना की अवधि चार महीने निर्धारित की गई है। इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा।

नगरीय निकायों को निर्देश दिया गया है कि 15 अगस्त से 14 सितंबर के बीच योजना की जानकारी संबंधित करदाताओं और हितधारकों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि पात्र लोग समय रहते योजना का लाभ उठा सकें।

सरकार का फोकस केवल बकाया वसूलने पर नहीं है। योजना के जरिए करदाताओं को पुराने मामलों को निपटाने का आसान रास्ता देने और कर संबंधी विवादों को कम करने की भी कोशिश की जा रही है।

तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे बकाया संपत्ति कर

OTS योजना में बकायेदारों को भुगतान के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा दी गई है। यह प्रावधान उन करदाताओं के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है, जिनके ऊपर लंबे समय से बड़ी रकम बकाया है और वे एक साथ पूरा भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं।

योजना के तहत:

  • योजना लागू होने की तारीख से 30 दिन के भीतर कुल बकाये की एक-तिहाई राशि जमा करनी होगी।
  • बची हुई दो-तिहाई राशि अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी।
  • इस तरह कुल देय राशि का भुगतान अधिकतम तीन महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।

यानी सरकार ने भुगतान की सुविधा को चरणबद्ध रखा है, लेकिन निर्धारित समय सीमा का पालन करना जरूरी होगा।

करदाताओं को पुराने बकाये से निपटने का मौका

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि OTS योजना करदाताओं को पुराने बकाये के निस्तारण का सरल और राहतपूर्ण अवसर देगी। उनके मुताबिक इससे एक ओर नागरिकों को लंबे समय से चले आ रहे कर बकाये से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नगरीय निकायों को भी लंबित राजस्व की प्रभावी और समयबद्ध वसूली हो सकेगी।

यह पहल उन मामलों में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां लंबे समय से संपत्ति कर का भुगतान लंबित रहने के कारण विवाद या अन्य प्रशासनिक अड़चनें बनी हुई हैं।

सड़क-पानी और सफाई जैसी सुविधाओं पर खर्च होगा राजस्व

सरकार के मुताबिक नगरीय निकायों को मिलने वाला अतिरिक्त राजस्व शहरों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसी नागरिक सुविधाएं शामिल हैं।

शहरों में बुनियादी ढांचे की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्थानीय निकायों की अपनी आय मजबूत होना विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। संपत्ति कर नगरीय निकायों के प्रमुख राजस्व स्रोतों में शामिल है।

762 नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने पर जोर

मंत्री एके शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता बढ़ाना भी है।

उत्तर प्रदेश OTS योजना इसी दोहरे उद्देश्य पर केंद्रित है—एक तरफ पुराने संपत्ति कर बकाये का निस्तारण और दूसरी तरफ नगरीय निकायों के राजस्व आधार को मजबूत करना।

योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने पात्र बकायेदार समय सीमा के भीतर इसका लाभ उठाते हैं। फिलहाल सरकार ने चार महीने की अवधि में बकाया कर के निस्तारण और राजस्व वसूली को गति देने का लक्ष्य रखा है।

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